तलसारी गांव के मामले में साक्ष्यों के अभाव का हवाला देकर फैसला
तलसारी गांव निवासी जितेंद्र कुमार की 21 अगस्त को हुई आत्महत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया।
अदालत ने मुख्य आरोपी हिमांशु चमोली सहित पांचों आरोपियों को जमानत दे दी, क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्य उनकी संलिप्तता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
इससे पहले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
आरोपियों को मिली जमानत
जितेंद्र कुमार की आत्महत्या मामले में उनके परिजनों ने पांच युवकों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद मुख्य आरोपी हिमांशु चमोली सहित शुभम खंडूड़ी, गौरव कांबोज, विकास शाह और अभिषेक गैरोला को आरोपी बनाया।
बीते गुरुवार को चार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जबकि शुक्रवार को मुख्य आरोपी हिमांशु चमोली की जमानत पर बहस चली।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में यह तर्क दिया कि आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया।
आत्महत्या से पहले जताए गए आरोप
जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में उन्होंने रोते हुए कहा कि हिमांशु चमोली ने जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर उनसे 35 लाख रुपये नकद ले लिए, लेकिन जमीन का सौदा पूरा नहीं किया गया।
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे लौटाने के बजाय लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी, जिसके कारण वे तनाव में थे और आत्महत्या करने को मजबूर हुए।
पुलिस ने वीडियो और प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लगभग एक माह तक चली कानूनी कार्यवाही के बाद, जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी।
इस फैसले के बाद मामले की आगे की सुनवाई और पुलिस की विवेचना पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

Leave a Reply