भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने उन मतदाताओं के लिए सुविधा की घोषणा की है, जो अपना मतदाता पहचान पत्र (EPIC) मतदान के दिन प्रस्तुत नहीं कर सकते।
आयोग ने कहा है कि ऐसे मतदाता अब 12 अनुमोदित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।
यह निर्णय मतदाता सुविधा बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज
मतदाता अब नीचे दिए गए दस्तावेजों के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकते हैं:
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या डाकघर की फोटो पासबुक
- श्रम मंत्रालय/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड (स्मार्ट कार्ड)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- केंद्र/राज्य सरकार/PSU/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसद/विधायक/MLC को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी UDID कार्ड
ईसीआई ने स्पष्ट किया कि वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को EPIC जारी किया जाए।
चुनाव आयोग ने कहा कि पर्दानशीन महिला मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसमें महिला मतदान अधिकारी/परिचारकों की उपस्थिति में गरिमापूर्ण पहचान और गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा:
- पहला चरण: 6 नवंबर
- दूसरा चरण: 11 नवंबर
- मतगणना: 14 नवंबर
अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है।
Leave a Reply