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उत्तराखंड : यूसीसी के प्रावधानों पर हाईकोर्ट ने मांगा 6 हफ्तों में जवाब

उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार के जरिए लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) 2025 क चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में 6 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 6 हफ्ते बाद की तारीख तय की गई है।

बता दे कि, भीमताल के रहने वाले सुरेश सिंह नेगी ने UCC के अलग-अलग प्रावधानों को जनहित याचिका के तौर पर चुनौती दी है, जिसमे मुख्यतः ‘लिव इन रिलेशनशिप’ के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।

इसके अलावा मुस्लिम, पारसी आदि के वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किए जाने सहित कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है।

वहीं देहरादून से एलमसुद्दीन सिद्दीकी ने यूसीसी के प्रावधानों को लेकर याचिका दर्ज की है। इस याचिका में अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाजों की अनदेखी किए जाने का जिक्र किया है।

https://regionalreporter.in/these-proposals-were-approved-under-the-chairmanship-of-cm-dhami/
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https://youtu.be/sLJqKTQoUYs?si=HYlaSBJZ7PeUY-vQ
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