त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट की स्पष्टता के बाद आयोग ने पुनः शुरू की चुनावी प्रक्रिया

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना और कानूनी चुनौती के बीच स्थिति असमंजस में थी।

6 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक आदेश पर आपत्ति जताते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के चलते आयोग ने 14 जुलाई को होने वाले चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया था।

“चुनावी प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं”: हाईकोर्ट

14 जुलाई को हुई सुनवाई में नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने केवल आयोग के 6 जुलाई के आदेश पर रोक लगाई है, चुनावी प्रक्रिया पर नहीं। अदालत का कहना था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना के तहत कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है।

चुनाव आयोग की तत्परता और कार्यवाही


नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कार्यवाही को अधिसूचना के अनुसार फिर से आरंभ कर दिया। 14 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे से चुनाव चिन्हों का आवंटन शुरू कर दिया गया जो शाम 6:00 बजे तक चला।

जो प्रत्याशी चिन्ह प्राप्त नहीं कर सके, उनके लिए प्रक्रिया 15 जुलाई को सुबह 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने स्पष्ट किया कि— “11 जुलाई को हाईकोर्ट के आदेश से उत्पन्न स्थिति को लेकर आयोग ने 13 जुलाई को स्पष्टीकरण के लिए पत्र दाखिल किया था। 14 जुलाई को कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया पर कोई स्थगन नहीं है। अब आयोग नियमित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।”

इस घटनाक्रम ने साफ किया कि न्यायिक प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखते हुए राज्य के संवैधानिक संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं।

हाईकोर्ट की स्पष्टता से जहां प्रशासन को राहत मिली, वहीं प्रत्याशियों और मतदाताओं को भी चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई।

राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की तैयारियों में जुट गया है। चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद नामांकन वापसी, मतदाता सूची का सत्यापन और मतदान केंद्रों की तैयारी जैसे कार्य निर्धारित समय पर पूरे किए जाएंगे।

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