फैसला सुनते ही कोर्ट में रो पड़े JDS के पूर्व सांसद, सजा का ऐलान 2 अगस्त को होगा
JDS के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिया है। यह फैसला पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के 14 महीने के भीतर आया है। सजा की अवधि का ऐलान अदालत कल 2 अगस्त को करेगी।
कोर्ट में फैसला सुनते ही प्रज्वल रेवन्ना भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे। कोर्ट से बाहर निकलते समय भी वह लगातार रोते देखे गए। यह फैसला उन मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सुनाया है, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े होते हैं।
क्या है मामला
यह मामला मैसूरु के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसके साथ दो बार बलात्कार किया और घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया।
पीड़िता ने न केवल FIR दर्ज कराई बल्कि एक बेहद अहम सबूत भी कोर्ट में पेश किया — वह साड़ी, जिसे उसने घटना के समय पहना था और जिसमें रेवन्ना के स्पर्म के निशान पाए गए। इस साड़ी को फॉरेंसिक रूप से जांचा गया और कोर्ट ने इसे निर्णायक सबूत माना।
जांच और सबूत
जांच का जिम्मा CID के विशेष जांच दल (SIT) को सौंपा गया था, जिसमें इंस्पेक्टर शोभा के नेतृत्व में टीम ने कार्य किया।
जांच के दौरान:
कुल 123 सबूत इकट्ठे किए गए
23 गवाहों की गवाही दर्ज की गई
फॉरेंसिक रिपोर्ट, वीडियो क्लिप्स और घटनास्थल निरीक्षण को शामिल किया गया
2,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई
7 महीने में ट्रायल पूरा
31 दिसंबर 2024 को इस केस की सुनवाई शुरू हुई और मात्र 7 महीनों में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद, विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख कर सुनाया।
IPC और IT एक्ट की धाराएं लागू
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ IPC की बलात्कार, आपराधिक धमकी, और डिजिटल माध्यम से अपराध से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही IT एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं थीं।
अगला चरण:
सजा का ऐलान कलअब अदालत 2 अगस्त 2025 को quantum of sentence (सजा की अवधि) का ऐलान करेगी। यदि अपराध को गंभीर मानते हुए अधिकतम सजा दी जाती है, तो रेवन्ना को लंबी जेल हो सकती है।
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