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SSC भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और आयोग से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्तर की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) से जवाब मांगा है।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने याचिकाकर्ता निखिल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तारीख तय की।

निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया की मांग

याचिका में कहा गया है कि SSC की परीक्षाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ठोस कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब तक परीक्षाएं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) द्वारा आयोजित की जाती थीं, कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया था।

Eduquity पर उठे सवाल

विवाद तब खड़ा हुआ जब SSC ने चयन पोस्ट/फेज XIII परीक्षा 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी निजी कंपनी Eduquity को दी। पहले चरण में ढांचे की कमी और तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आईं।

मंत्रालय को शिकायतें भेजे जाने के बावजूद दूसरे चरण में भी यही समस्याएं बनी रहीं। अब सितंबर में होने वाले तीसरे चरण से पहले उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और SSC से विस्तृत जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी, जिसमें तय होगा कि उम्मीदवारों की शिकायतों और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएं।

https://regionalreporter.in/78-saal-baad-bhi-sadak-se-vanchit-pahadi-gaon-bimar-kandho-par-asptal/
https://youtu.be/jGaRHT7bFcw?si=j4XTJjccfo4wN6rE
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