ग्राहकों को राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने टैक्स ढांचे को सरल बनाते हुए बड़ा निर्णय लिया है। 3 सितम्बर को हुई बैठक में 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए, अब सिर्फ 5% और 18% दो स्लैब ही रहेंगे।
कौन से होंगे बदलाव
- पहले जिन सामानों पर 12% टैक्स लगता था, उन्हें अब 5% के दायरे में लाया गया।
- 28% वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स अब 18% टैक्स में शामिल होंगे।
- कुछ उत्पाद ऐसे भी हैं जिन पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा (जीरो जीएसटी)।
हेल्थ सेक्टर को बड़ी राहत
- 33 जीवन रक्षक दवाओं से जीएसटी पूरी तरह हटा।
- हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अब सस्ता होगा।
- मेडिकल में इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन, जिस पर पहले 12% जीएसटी था, अब पूरी तरह टैक्स फ्री।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि “इस टैक्स राहत का फायदा सीधा ग्राहकों तक पहुँचेगा।”
22 सितम्बर से इसका असर बाज़ार में देखने को मिलेगा। इस फैसले से दवाइयाँ, मेडिकल सुविधाएँ, हेल्थ इंश्योरेंस और ज़रूरी सामान अब पहले से ज्यादा सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे।
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