सरकार ने बढ़ाए सर्किल रेट
अब उत्तराखंड में जमीन या फ्लैट खरीदने वालों को पहले से ज्यादा रकम चुकानी होगी। राज्य सरकार ने दो साल बाद एक बार फिर जमीनों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी कर दी है। शासन ने 5 अक्टूबर से नए रेट लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
देहरादून जिले में इस बार सर्किल रेट में 9% से 22% तक की वृद्धि की गई है। पिछली बार 2023 में दरें संशोधित की गई थीं।
इस बार भी जिला स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था, जिस पर राज्य सरकार ने विस्तृत समीक्षा के बाद मंजूरी दे दी।
बढ़ी हुई दरों के चलते अब जमीन खरीदने पर खरीदारों को ज्यादा स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। वहीं सरकार को राजस्व के रूप में अधिक आमदनी होगी।
राजपुर रोड से थानो रोड तक सबसे ज्यादा असर
देहरादून के कई इलाकों में अलग-अलग अनुपात में रेट बढ़ाए गए हैं —
- राजपुर रोड (घंटाघर से आरटीओ कार्यालय तक):
- 50 मीटर की दूरी तक जमीन पर सर्किल रेट ₹62,000 से बढ़ाकर ₹68,000 कर दिया गया है (9% वृद्धि)।
- 350 मीटर तक की दूरी पर ₹50,000 से बढ़ाकर ₹55,000 कर दिया गया है (10% वृद्धि)।
- थानो रोड:
- यहां सबसे अधिक यानी 22% तक बढ़ोतरी की गई है।
- फ्लैट्स:
- फ्लैट का सर्किल रेट ₹76,000 से बढ़ाकर ₹82,000 प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है।
- व्यावसायिक भवन:
- रेट ₹1.65 लाख से बढ़ाकर ₹1.75 लाख प्रति वर्गमीटर किया गया है।
देहरादून के अलावा विकासनगर में आवासीय भूमि पर 10% और ऋषिकेश के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतम 20% तक सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं।
प्रमुख मार्गों से दूरी के आधार पर भी दरों में बदलाव किया गया है —
- प्रमुख सड़क से 50 मीटर,
- 50 से 350 मीटर, और
- 350 मीटर से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों के हिसाब से रेट तय किए गए हैं।
सरकार का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में निर्माण कार्यों और जमीन की खरीद-फरोख्त में तेजी आई है।
इससे सर्किल रेट संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी।
अब नए रेट लागू होने से राज्य को राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन आम लोगों के लिए घर या प्लॉट खरीदना महंगा सौदा साबित होगा।
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