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उत्तराखंड हाईकोर्ट: शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र पर कोर्ट का आदेश

एक सप्ताह में विश्वविद्यालय को लेना होगा फैसला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने के मामले में अहम आदेश दिया है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन (representation) देने और विश्वविद्यालय को एक सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लेने को कहा है।

क्या है मामला

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष यह मामला डॉ. महेंद्र सिंह नेगी जो कि, फिलहाल पंतनगर विश्वविद्यालय के ज्योलीकोट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं; की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया।

डॉ. नेगी ने कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्त करने की प्रक्रिया चला रहा है।

याचिका में उन्होंने चंद्रशेखर तिवारी बनाम राज्य सरकार और मो. सरफराज खान प्रकरणों का उल्लेख किया, जिनमें हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया था।

कोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने पहले के समान न्यायिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका का निपटारा भी उन्हीं शर्तों पर किया।

कोर्ट ने डॉ. नेगी को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर नया अभ्यावेदन विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करें। विश्वविद्यालय को इस अभ्यावेदन पर विचार कर एक सप्ताह में निर्णय लेना अनिवार्य होगा।

https://regionalreporter.in/survey-of-chakchowki-rau-nigalgaon-motor-road-completed/
https://youtu.be/9QW0uH_UIwI?si=z7kjLiIe-L_5-O1P
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