रीजनल रिपोर्टर

सरोकारों से साक्षात्कार

धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति अधिकारी गिरफ्तार

14 दिन की न्यायिक हिरासत

पर्वतीय महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, मुखानी थाने में दर्ज हुआ मुकदमा

कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी

करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति अधिकारी के खिलाफ मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूट्यूबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया,

जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

स्थानीय युवती की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा

यह कार्रवाई स्थानीय निवासी जूही चुफाल की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर की गई है।

तहरीर में कहा गया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में ज्योति अधिकारी द्वारा

सार्वजनिक रूप से दरांती लहराते हुए अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया।

आरोप है कि वीडियो में कुमाऊं क्षेत्र की महिलाओं, उत्तराखंड की संस्कृति और देवी-देवताओं के खिलाफ

अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और पर्वतीय महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची।

पुलिस ने माना मामला गंभीर

मुखानी थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया।

पूछताछ के बाद देर शाम यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया।

थानाध्यक्ष सुशील जोशी ने बताया कि पर्वतीय महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।

जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस के अनुसार, यूट्यूबर ज्योति अधिकारी के खिलाफ धारा 27/192/196/299/302/BNSS के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सोशल मीडिया पर बढ़ा विवाद

घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

कई लोगों ने उत्तराखंड की संस्कृति और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ टिप्पणी को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

https://regionalreporter.in/ankita-bhandari-nursing-college-dobh-renamed/
https://youtu.be/3bBRMTMnN9E?si=APZLX0_kfaKnQebR
Website |  + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: