रेलवे ट्रैक पर या किनारे वीडियो बनाने वालों के खिलाफ आरपीएफ कार्रवाई करेगी। ऐसा करने पर उसके खिलाफ रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से आदेश जारी किया गया है।
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बिना अनुमति रेलवे स्टेशन, परिसर और रेलवे ट्रैक किनारे, ट्रेन आदि में रील नहीं बनाई जा सकेगी। इसके लिए रेल अधिकारियों से बकायदा अनुमति लेनी होगी, निश्चित स्थान तय करके बताएंगे, जहां रील्स बनानी होगी। बिना अनुमति यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
ट्रेन के सामने या रेल लाइन पर रील बनाई या सेल्फी ली तो देना होगा 3000 रुपए जुर्माना, 6 महीने जेल भी पहले इस तरह की गतिविधि के लिए 500 रुपए का जुर्माना लगता था। इसे अब बढ़ा कर 3000 रुपए कर दिया गया है। हालांकि सजा के प्रावधान छह महीने में कोई संशोधन नहीं किया गया है।