उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के मूल एवं स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। कार्मिक विभाग ने नियमावली जारी कर दी है जिसके तहत गृह, वन, आबकारी, परिवहन और सचिवालय प्रशासन विभाग में समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल यह घोषणा की थी, जिसे अब अमल में लाया गया है। नियमावली के अनुसार, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना से सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट और सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
इन पदों पर मिलेगा आरक्षण
- गृह विभाग: पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल
- वन विभाग: वन आरक्षी, वन दरोगा
- आबकारी विभाग: आबकारी सिपाही
- परिवहन विभाग: प्रवर्तन सिपाही
- सचिवालय प्रशासन विभाग: सचिवालय रक्षक
सीएम धामी ने कहा कि “देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है।”
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