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उत्तराखंड निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला

उत्तराखंड के शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर लम्बे समय से अटका विधेयक अब राजभवन की मंजूरी प्राप्त कर चुका है। सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक को लेकर राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज होने के आसार हैं।

विस्तार

निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक राजभवन ने निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब निकाय चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो गया है।

जानकारी के मुताबिक, अब एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा। इस महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।

गौरतलब है कि उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी मिल गई थी। विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी। जिसके बाद राजभवन को इस पर निर्णय लेना था।

निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। इसके लिए शासन ने राजभवन को कानून में बदलाव के मकसद से अध्यादेश भेजा था।

राजभवन की विधि टीम ने किसी कानून का हवाला देते हुए इसे रोक लिया था। राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग से इस पर राय मांगी। विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी।

कुछ कानूनों का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है। अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद निकाय चुनाव होंगे।

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https://youtu.be/kYpAMPzRlbo?si=cuZ-JD6rNAvtmakb
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