दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

2026 से अनिवार्य होगा ABS और वाहन के साथ मिलेंगे दो हेलमेट

देश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों के लिए सुरक्षा से जुड़े दो नए नियमों का मसौदा प्रस्तावित किया है। इसका उद्देश्य दोपहिया चालकों और पीछे बैठने वाले सवारों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना है।

अब तक हेलमेट पहनना सिर्फ चालक के लिए ही अनिवार्य माना जाता रहा है, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत निर्माता को दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा — एक चालक के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले के लिए। ये दोनों हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क पर दोनों सवारों की सिर की चोटों से सुरक्षा हो सके। गौरतलब है कि पीछे बैठने वाले यात्री के लिए हेलमेट की अनदेखी कई बार घातक साबित होती रही है।

ABS अब होगा अनिवार्य: 2026 से प्रभावी नियम

मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 से सभी नए L2 श्रेणी के दोपहिया वाहनों — जिनकी इंजन क्षमता 50cc से अधिक या अधिकतम गति 50 किमी/घंटा से ज्यादा है — के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है।

एबीएस ब्रेकिंग के दौरान पहियों के लॉक होने से रोकता है, जिससे वाहन संतुलन बना रहता है और स्लिप या स्किड होने की संभावना कम होती है। इससे दुर्घटनाओं की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है।

यह दोनों नए नियम केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के रूप में लाए जाएंगे। मसौदा अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करने के तीन महीने के भीतर यह नियम प्रभाव में आ सकते हैं। हालांकि, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत कुछ श्रेणियों को हेलमेट नियम से छूट दी गई है।

जनता से सुझाव आमंत्रित हेतु 30 दिन का समय

सरकार ने इन मसौदा नियमों पर जनता और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने विचार 30 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से comments-morth@gov.in पर भेज सकते हैं।

https://regionalreporter.in/rudraprayag-dm-prateek-jain-formed-a-high-level-investigation-committee/
https://youtu.be/jGaRHT7bFcw?si=CdqAvagMr0KaBZt2
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