महिला वकील की शिकायत से शुरू हुआ मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने दो डिस्ट्रिक्ट जजों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। अदालत ने जज संजय (संजीव) कुमार सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि जज अनिल कुमार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
यह कार्रवाई एक महिला वकील की शिकायत पर हुई, जिसने आरोप लगाया था कि दोनों जजों ने उस पर रेप केस वापस लेने का दबाव बनाया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 27 वर्षीय महिला वकील ने जुलाई में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कॉल लॉग, चैट स्क्रीनशॉट और तीन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पेन ड्राइव में सौंपे। महिला पहले इन जजों के यहां लॉ क्लर्क के रूप में काम कर चुकी थी।
शिकायत में महिला ने दावा किया कि आरोपी वकील ने जज संजय कुमार सिंह को 30 लाख रुपये दिए थे। जज ने कथित तौर पर उसे कहा कि यदि वह समझौते पर सहमत हो जाए तो यह राशि उसे दे दी जाएगी। महिला ने जब पैसे लेने से इनकार किया तो उसे धमकी दी गई कि उसके भाई को झूठे ड्रग्स केस में फंसा दिया जाएगा।
विजिलेंस कमेटी की जांच
शिकायत के बाद हाईकोर्ट की विजिलेंस कमेटी ने 27 और 28 अगस्त को दोनों जजों से पूछताछ की। जांच के दौरान संजय कुमार सिंह एक ऑडियो क्लिप का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद कमेटी ने सिंह को निलंबित करने और दोनों जजों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की।
28 अगस्त को हाईकोर्ट की फुल कोर्ट बैठक में इस सिफारिश को मंजूरी दे दी गई। 29 अगस्त को रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने संजय कुमार सिंह के निलंबन का आदेश जारी किया और उन्हें बिना अनुमति दिल्ली छोड़ने से रोक दिया।
जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जज संजय कुमार सिंह निलंबित रहेंगे। वहीं, जज अनिल कुमार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। यह मामला न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर बहस का विषय बन गया है।

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