EOW ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर 6 अन्य व्यक्तियों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की है।
FIR में उनके साथ छह अन्य व्यक्ति और तीन कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। यह FIR प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर दर्ज की गई है।
FIR की तिथियां और कानूनी आधार
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, FIR 3 अक्टूबर 2025 को दर्ज की गई। ED ने PMLA की धारा 66(2) के तहत अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ साझा की थी।
इस धारा के अंतर्गत ED किसी अन्य एजेंसी से अपील कर सकती है कि वे संबंधित अपराध की FIR दर्ज करें।
FIR में शामिल प्रमुख नाम और कंपनियां
FIR में शामिल हैं:
- सोनिया गांधी – कांग्रेस नेता
- राहुल गांधी – कांग्रेस नेता
- सैम पित्रोदा – इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख
- अन्य छह लोग
- कंपनियां: AJL (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड), यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड
जांच में कोलकाता स्थित डोटेक्स को एक शेल कंपनी बताया गया है। शेल कंपनियां आमतौर पर कागजों पर मौजूद होती हैं, लेकिन उनका असली कारोबार नहीं होता।
यह कंपनियां अक्सर पैसे छिपाने या फर्जी लेन-देन दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
AJL पर धोखाधड़ी और संपत्ति का कब्जा
FIR में आरोप है कि आरोपी AJL पर धोखाधड़ी से कब्जा करने की साजिश रच रहे थे। जांच के अनुसार, यंग इंडियन ने AJL का नियंत्रण केवल 50 लाख रुपये देकर हासिल कर लिया, जबकि AJL की कुल संपत्ति लगभग 2,000 करोड़ रुपये की है।
FIR में यह भी उल्लेख है कि डोटेक्स से यंग इंडियन को भेजे गए 1 करोड़ रुपये ने इस पूरे लेन-देन में अहम भूमिका निभाई।
इसका उद्देश्य AJL की कीमती संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से यंग इंडियन के हाथ में देना था।
मामला और पूर्व शिकायतें
- नेशनल हेराल्ड अखबार पहले AJL द्वारा प्रकाशित किया जाता था।
- BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में दिल्ली की अदालत में शिकायत की थी।
- उनका आरोप था कि यंग इंडिया ने AJL की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति केवल 50 लाख रुपये में हासिल की।
- ED ने 2021 में औपचारिक जांच शुरू की थी और एजेंसी का दावा है कि AJL की संपत्तियों से जुड़े 988 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है।
















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