100 नगर निकायों में 23 जनवरी को होंगे चुनाव
सोमवार को शासन से सहमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही प्रदेश के नगर निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है।
सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आयोग कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि राज्य में 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से तीन निकायों (बदरीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ) में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है।दो नगर निकाय गढ़ीनेगी (ऊधमसिंह नगर) और पाटी (चंपावत) नए बने हैं, जिनका परिसीमन उपलब्ध नहीं होने के कारण चुनाव नहीं होंगे साथ ही, दो नगर निकायों किच्छा और नरेंद्रनगर का परिसीमन भी आयोग को उपलब्ध नहीं हुआ है।
कुल मिलाकर इस बार सात नगर निकायों में चुनाव नहीं होंगे। 100 निकायों जिनमें कि, 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों में चुनाव सम्पन्न कराए जाएंगे।
चुनाव कार्यक्रम हुआ जारी
- नामांकन की तिथि- 27 से 30 दिसंबर 2024
- नामांकन जांच- 31 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025
- नाम वापसी – 02 जनवरी (सुबह 10 से शाम 4 बजे)
- चुनाव चिह्न आवंटन – 03 जनवरी (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे)
- मतदान – 23 जनवरी 2025 (सुबह 8 से शाम 5 बजे तक)
- मतगणना- 25 जनवरी (सुबह 8 बजे से)
प्रदेश में कुल मतदाता
- कुल मतदाता – 30,63,143
- पुरुष मतदाता – 15,79,789
- महिला मतदाता – 14,82,809
- अन्य मतदाता – 545