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पिंजरे में कैद गुलदार को जिंदा जलाने वाले पांच लोगों को हुई जेल

पिंजरे में कैद गुलदार को जिंदा आग के हवाले करने वाले तत्कालीन ग्राम प्रधान सहित पांच ग्रामीणों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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अदालत ने पांचों दोषियों पर 3500-3500 का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर दोषियों को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ब्लाक पाबौ के सपलोड़ी गांव में 24 मई, 2022 को पिंजरे में कैद गुलदार को आक्रोशित भीड़ ने जिंदा आग के हवाले कर दिया था।

प्रकरण में वन दरोगा की तहरीर पर कोतवाली पौड़ी में सपलोड़ी गांव के तत्कालीन ग्राम प्रधान अनिल कुमार नेगी सहित पांच नामजद चोपड़ा गांव के देवेंद्र सिंह व सरणा गांव की सरिता देवी, भुवनेश्वरी देवी व कैलाशी देवी व 150 अज्ञात के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, लोक सेवक के कामकाज में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

विकास खंड पाबौ के भट्टी गांव, सरणा, कुलमोरी व सपलोड़ी सहित क्षेत्र के कई गांवों में वर्ष 2022 में गुलदार की लगातार आमद से दहशत बनी हुई थी।

सपलोड़ी गांव निवासी सुषमा देवी अपनी सहेली के साथ 15 मई 2022 की शाम को एक हरियालीसैंण के जंगल में काफल लेने गई थी। घर लौटते समय शाम को साढ़े छह बजे गुलदार ने सुषमा पर हमला कर दिया था। जिसमें सुषमा की मौत बन हो गई थी।

घटना के बाद से क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने 16 मई, 2022 को सपलोड़ी गांव में दो पिंजरे लगाए थे। जिनमें से एक पिंजरे में 24 मई, 2022 की सुबह एक गुलदार कैद हो गया था।

वन कर्मी गुलदार को लेने के लिए गांव पहुंचे, तो इस दौरान क्षेत्र के ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई थी। अनियंत्रित भीड़ ने पिंजरे में कैद गुलदार को जिंद आग के हवाले कर दिया था।

वन विभाग ने घटना को वीभत्स व अमानवीय बताते हुए प्रकरण में एक तहरीर कोतवाली पौड़ी में दी थी। तत्कालीन वन दरोगा बुआखाल अनुभाग सतीश लाल की तहरीर पर पुलिस ने तत्कालीन ग्राम प्रधान सहित पांच ग्रामीणों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, लोक सेवक के कामकाज में बाधा, आपराधिक हमला सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस ने जांच के बाद अदालत में ने 20 जुलाई, 2023 को आरोप पत्र ने दाखिल किया था। सहायक अभियोजन अधिकारी वर्षा ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी लक्ष्मण सिंह की अदालत ने सपलोड़ी के तत्कालीन ग्राम प्रधान अनिल कुमार नेगी, चोपड़ा के देवेंद्र सिंह व सरणा गांव की सरिता देवी, भुवनेश्वरी देवी व कैलाशी देवी को पिंजरे में कैद गुलदार को जिंदा जलाने का दोषी पाया है।

बताया कि अदालत ने दोषियों को एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 3500-3500 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर दोषियों को 15-15 दिन के अतिरक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

https://youtu.be/sLJqKTQoUYs?si=5Ox0BzI62Zv7Ca_w
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