सरकार ने जारी की SOP
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के सभी 13 जिलों में अग्निवीर भर्ती के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस संबंध में विभाग ने SOP (Standard Operating Procedure) भी जारी कर दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह पहल की जा रही है, ताकि राज्य के युवा सेना में ‘अग्निवीर’ बनकर देश की सेवा कर सकें।
मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में विभागीय समीक्षा के दौरान निर्देश दिए थे कि प्रदेश के हर जिले में अग्निवीर भर्ती से पहले युवाओं को व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाए।
विभाग ने अब इसकी संपूर्ण तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही सभी जिलों में अग्निवीर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।
कौन कर सकता है आवेदन
अग्निवीर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले युवक-युवतियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- निवास: उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना या राज्य में अध्ययनरत / सेवारत होना अनिवार्य।
- शैक्षणिक योग्यता: हाईस्कूल परीक्षा में कम से कम 45% अंक और प्रत्येक विषय में 33% या उससे अधिक अंक।
- आयु सीमा: न्यूनतम 16 वर्ष या उससे अधिक।
- पंजीकरण: संबंधित जिला खेल कार्यालय या जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक।
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र: किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ड्रेस कोड: प्रशिक्षण के दौरान खेल किट (टी-शर्ट, निकर, स्पोर्ट्स शूज, मौजे) में उपस्थित होना जरूरी।
- अन्य शर्तें: शरीर पर कोई टैटू या स्थायी निशान नहीं होना चाहिए।
- प्रशिक्षण स्थल: विभाग द्वारा नियुक्त प्रशिक्षक के निर्देशन में खेल स्टेडियम या मैदान में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य।
















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