उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 6 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने को कहा है।
बुधवार, 16 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार साल 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। जबकि, साल 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर संपन्न हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है। इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाए।
राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें इनसे आपत्ति मांगी गई है। आपत्तियों का निस्तारण 27 अक्तूबर तक हो जाएगा।