प्रदेश में चल रही पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार, 07 मार्च को हाईकोर्ट में आरक्षी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा छूट को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले पर शुक्रवार, 07 मार्च को सुनवाई की।
याचिकाकर्ता रोशन सिंह चमोली निवासी ने याचिका दायर कर कहा है कि, पुलिस विभाग में पीएसी आईआरबी, जिला रिजर्व पुलिस के लिए 20 अक्टूबर 2024 को UKSSSC ने 2000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी, जिनमें 1550 नए पद और 450 पद 2021-22, 2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया।
उन्होंने कहा कि, वर्ष 2022 के बाद से भर्ती न होने के कारण उनकी उम्र सीमा अधिक हो गयी है। इसलिए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाय। साथ ही पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा (18-22 वर्ष) में संशोधन किया जाय।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने व परिणाम बिना न्यायालय की अनुमति के घोषित न करने के निर्देश दिये हैं। मामले की अगली सुनवाई हेतु 25 मार्च की तिथि नियत की है।
सुनवाई के दौरान सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में पेश हुए।
बता दें कि कई वर्षों से उत्तराखंड बेरोजगार संघटन सरकार से पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम-से-कम 25 साल करने की मांग करता आया है, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया।