चार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज
मसूरी में होटल और हॉस्टल निर्माण में निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर थाना राजपुर में चार आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।
मसूरी के अर्जुनवाला कोल्हूखेत निवासी दीपक कुमार ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार वर्ष 2014 में उनकी पहचान गौरव किराड़ से हुई थी, जिसे उनकी आर्थिक स्थिति और भूमि संबंधी जानकारी थी।
इसके बाद आरोपियों ने पहले भूमि खरीद के लिए प्रेरित किया और फिर मसूरी में होटल और हॉस्टल खोलने के नाम पर निवेश का प्रस्ताव रखा। साझेदारी में मुनाफा आधा-आधा बांटने का भरोसा भी दिया गया।
पीड़ित का आरोप है कि आयकर का हवाला देते हुए रकम अपने व्यक्तिगत खाते में न लेकर आरोपियों ने अपनी कंपनी और पत्नी व माता-पिता के खातों में धनराशि ट्रांसफर करवाई।
वर्ष 2023-24 के दौरान अलग-अलग तिथियों में पीड़ित से कुल 2 करोड़ 2 लाख रुपये से अधिक की राशि ले ली गई।
जब होटल और हॉस्टल निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी गई तो टालमटोल शुरू कर दी गई। बाद में न तो निर्माण स्थल दिखाया गया और न ही निवेश की रकम वापस की गई।
पीड़ित का आरोप है कि पैसे मांगने पर आरोपियों ने गाली-गलौज, मारपीट और झूठे मुकदमे में फंसाने के साथ जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित ने पहले मसूरी थाने में धमकी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई, जबकि धोखाधड़ी की शिकायत थाना राजपुर और एसएसपी देहरादून को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली गई।
थाना राजपुर प्रभारी प्रदीप रावत के अनुसार न्यायालय के आदेश पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आरोपी गौरव किराड़, उनकी पत्नी टीना किराड़, पिता सुरेश किराड़ और माता सुनीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
















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