14 अप्रैल को सभी मदिरा प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देश–उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
अम्बेडकर जयंती के अवसर पर जनपद में 14 अप्रैल को पूर्ण रूप से ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इस दिन जनपद के सभी मदिरा से संबंधित प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।
सभी प्रकार की मदिरा बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध
जारी निर्देशों के तहत 14 अप्रैल को जनपद की सभी विदेशी मदिरा की दुकानें,
बीयर गोदाम, बार, सैन्य कैंटीन, बॉटलिंग प्लांट एवं विन्टनरी पूर्णतः बंद रहेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस दिन किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री,
परिवहन एवं उपभोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
नियमावली के तहत जारी हुआ आदेश
यह आदेश उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन) नियमावली-2001 के नियम 16 के अंतर्गत जारी किया गया है।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं।
नियमित निरीक्षण के निर्देश
प्रशासन द्वारा एफएल-5डी, एफएल-2/2बी, एफएल-9/9ए/2ए एवं एफएल-6/7 श्रेणी के सभी प्रतिष्ठानों के साथ-साथ बॉटलिंग प्लांट, विन्टनरी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, आदेशों के अनुपालन के लिए नियमित निरीक्षण भी किए जाएंगे।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी स्तर पर आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है,
तो संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
















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