14 से 15 जून तक दर्ज करायी जा सकेगी आपत्ति
त्रिस्तरीय पंचायतों में ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य पदों के लिये आरक्षण निर्धारण का अनन्तिम प्रकाशन 13 जून 2025 को कर दिया गया है। आम जन व संबंधित हितधारकों से 14 जून से 15 जून 2025 तक आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि किसी व्यक्ति को अनन्तिम आरक्षण सूची में कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई और निस्तारण 16 जून 2025 को प्रातः 11 बजे विकास भवन सभागार, पौड़ी में किया जायेगा। उन्होंने कहा कि समस्त पंचायत क्षेत्र के नागरिकों, प्रतिनिधियों व अन्य संबंधित व्यक्ति समय से अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं और 16 जून को सुनवाई में उपस्थित रहें।
