11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय
प्रदेश में नगर निकायों के आरक्षण को लेकर चली लंबी प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। शासन ने आपत्तियों की सुनवाई और नियमों के अनुपालन के बाद नगर निकाय आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों को तेज़ी मिलने की संभावना है।
आपत्तियों के बाद अंतिम फैसला
सरकार के अनुसार, आरक्षण सूची जारी करने से पहले नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी आपत्तियों का विधिवत निस्तारण करने के बाद ही अंतिम अधिसूचना लागू की गई है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से उत्तराखंड नगर निकाय अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न की गई है।
इन पदों पर आरक्षण लागू
अंतिम अधिसूचना के अंतर्गत प्रदेशभर में निम्न पदों पर आरक्षण लागू किया गया है:
- 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख (मेयर) पद
- 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद
- 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद
इन सभी पदों के लिए सामाजिक व संवैधानिक मानकों के आधार पर आरक्षण तय किया गया है।
श्रीनगर नगर निगम सीट महिला के लिए आरक्षित
इस आरक्षण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी सामने आया है कि श्रीनगर नगर निगम के नगर प्रमुख का पद महिला के लिए आरक्षित घोषित कर दिया गया है। इससे स्थानीय राजनीति में नया समीकरण बनने की संभावना है और महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा।
राजनीतिक हलकों में हलचल तेज
नगर निकाय आरक्षण की अंतिम सूची जारी होते ही स्थानीय राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। कई दावेदार अब नए आरक्षण के अनुरूप अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राजनीतिक दल भी उम्मीदवार चयन को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं।
जल्द आ सकती है चुनाव तिथि
अब जब आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो चुनाव आयोग कभी भी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं।



















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