सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार 29 दिसम्बर को उन्नाव रेप केस के दोषी Kuldeep Singh Sengar को बड़ी राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक (Stay) लगा दी है।
क्यों रुकी सेंगर की रिहाई?
भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रिहाई का विरोध स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि मामला ‘अनोखा’ है
क्योंकि दोषी पहले से ही IPC की धारा 304 (II) के अन्य मामले में सजा काट रहा है। इन गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल उन्नाव बलात्कार मामले के संबंध में रिहा करना उचित नहीं है।
कुलदीप सिंह सेंगल की बेटी इशीता सेंगल ने सोशल मीडिया में किया पोस्ट
“मैं यह पत्र एक ऐसी बेटी के रूप में लिख रही हूँ जो थकी हुई है, डरी हुई है और धीरे धीरे अपना विश्वास खो रही है, लेकिन फिर भी ऊमीद से जुड़ी हुई है क्यूँकी अब उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं हैं। ”
पीड़ित को मिली Free Legal Aid की सुविधा
पीड़ित को अलग से स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का कानूनी अधिकार है। उसे इस कोर्ट से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने पीड़ित को सलाह दी है, यदि जरूरत हो तो Supreme Court Legal Services Committee पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid) प्रदान करेगी।
अगली सुनवाई (Next Hearing)
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है, मामले की अगली सुनवाई (Next Hearing Date) 20.01.2026 को होगी। तब तक कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में ही रहना होगा।
















Leave a Reply