आवारा कुत्तों की नसबंदी अनिवार्य, आक्रामक कुत्ते रहेंगे शेल्टर होम में
देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार 22 अगस्त को आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सभी कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके क्षेत्र में ही छोड़ा जाएगा। सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा।
तीन जजों की विशेष बैठक ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक जारी रहेगी। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष स्थान तय करने होंगे। कोर्ट ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस फैसले से पशु प्रेमियों में खुशी की लहर। वहीं कोर्ट ने कहा कि बढ़ते डॉग-बाइट मामलों और रेबीज के खतरे से निपटने के लिए यह कदम आवश्यक है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी कि साल 2024 में ही देशभर में 31 लाख से ज्यादा डॉग-बाइट केस दर्ज हुए।
कोर्ट ने नगर निगमों की लापरवाही पर भी सवाल उठाए और चेतावनी दी कि अब जन सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।
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