दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई फटकार 

दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त फटकार लगाई है।

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्ती न बरतने पर पंजाब और हरियाणा सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को अगले बुधवार, 23 अक्टूबर 2024 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने कहा है। कोर्ट ने कहा, “हरियाणा का हलफनामा गैर-अनुपालन से भरा है। हम आयोग को धारा 14 के तहत राज्य के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। इसके अलावा अदालत ने कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) से कहा कि वह दोनों राज्यों के जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करे।

मुकदमा चलाने से कतरा रही सरकार

सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों और CAQM की तरफ से समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन न करने पर नाराज था। कोर्ट ने पंजाब के एडवोकेट जनरल से कहा, “अगर चीफ सेक्रेट्री किसी के कहने पर कार्रवाई नहीं कर रहे तो उसका नाम बताइए। हम उसे भी कोर्ट में बुलाएंगे।

कोर्ट ने कहा, ISRO आपको पराली जलाए जाने की रियल टाइम जानकारी देता है। लेकिन आपके अधिकारी यह लिख देते हैं कि उन्हें उस जगह पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। सिर्फ दिखावे के लिए कुछ लोगों पर थोड़ा सा जुर्माना लगा दिया जाता है।

पीठ ने कहा, ‘यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे।

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