सुप्रीम कोर्ट का खाली मेडिकल सीटों पर नई काउंसलिंग का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी प्रवेश प्रक्रिया 30 दिसंबर तक बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने खाली मेडिकल सीटों पर नई काउंसलिंग का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि देश में डॉक्टरों की कमी है, ऐसे मेडिकल सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। 30 दिसंबर तक दाखिले पूरे करने होंगे।
कोर्ट ने स्पेशल काउंसलिंग करने को कहा। कॉलेज सीधे दाखिला नहीं दे सकते। राज्य के एडमिशन अथॉरिटी के जरिए ही दाखिले होंगे।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने दाखिला देने वाले प्राधिकारियों को विशेष काउंसलिंग आयोजित करने और 30 दिसंबर तक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
शीर्ष अदालत ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें अधिकारियों को पांच दौर की काउंसलिंग के बाद भी खाली बची सीटों के लिए विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
पीठ ने कहा, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के वकील का कहना तर्कसंगत है कि रिक्त सीटों की संख्या को देखते हुए कोर्ट इसे एक बार के उपाय के तौर पर बढ़ा सकता है, पर इसे मिसाल नहीं बनाया जा सकता है।
सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल सीटों की काउंसलिंग का एक और मौका दिया है। देश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सर्वोच्च कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
खाली मेडिकल सीटों को भरने के लिए 30 दिसंबर तक स्पेशल काउंसलिंग कराने का आदेश दिया गया है। पीठ ने निर्देश दिया कि किसी भी कॉलेज को सीधे प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दाखिले केवल प्रवेश अधिकारियों के जरिये किए जाने चाहिए। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि प्रवेश केवल प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों को दिए जाएंगे।
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