रीजनल रिपोर्टर

सरोकारों से साक्षात्कार

आपदा की स्थिति में होगा पुनर्मतदान, आयोग ने तय की तिथियां

अभिषेक रावत

प्रदेश में आपदा की स्थिति में मतदान की तिथियों में परिवर्तन किया जाएगा। इसके तहत चमोली जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सफल संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इसके तहत मतदान क्षेत्र में आपदा, भारी वर्षा, भूस्खलन या किसी अन्य प्राकृतिक अथवा मानवीय कारण से निर्धारित तिथि को मतदान करवाना संभव न होने की स्थिति में, ऐसे मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराया जाएगा।

दो चरणों में होंगे मतदान

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के बाकी 12 जिलों में कराए जा रहे हैं।

  • पहला चरण: 24 जुलाई 2025
  • दूसरा चरण: 28 जुलाई 2025

चुनाव ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए होंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार आपदा के चलते मतदान न होने पर प्रथम चरण का मतदान पूर्व निर्धारित तिथि 24 जुलाई को न होने की स्थिति में पुनः मतदान 28 जुलाई, को कराया जाएगा।

द्वितीय चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि 28 जुलाई को मतदान बाधित होने पर पुनः मतदान 30 जुलाई को करवाया जाएगा। पुनः मतदान का समय प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा।

आयोग की ओर से मौसम की स्थिति पर विशेष निगरानी रखने और भारी वर्षा और आपदा की संभावना वाले क्षेत्रों की शीघ्र पहचान कर वहाँ पुनः मतदान की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देश पुस्तिका में है प्रावधान

आयोग द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका-2025 के अध्याय 14 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि आपदा जैसी स्थिति में पुनर्मतदान कराया जाना अनिवार्य होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (DM) और नामित प्रेक्षक मतदान दिवस पर मतदान स्थलों का निरीक्षण करेंगे। वे शाम तक अपनी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे, जिसके आधार पर तय होगा कि किस क्षेत्र में पुनर्मतदान की आवश्यकता है।

https://regionalreporter.in/27-participants-took-part-in-the-audition-for-ramleela/
https://youtu.be/kYpAMPzRlbo?si=qZdiNbBgirsIsYil
Website |  + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: