किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च के बाद करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन संबंधी मामले पर सुनवाई शुक्रवार को स्थगित करते हुए कहा कि केंद्र और किसानों के बीच दो दौर की वार्ता हो चुकी है। किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित कई मांगें की हैं।

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मार्च तक के लिए टाल दी है। यह फैसला केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हुई दो दौर की बातचीत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि तीसरे दौर की वार्ता 19 मार्च को होनी है। पीठ ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता मुहैया कराने संबंधी याचिका समेत मामले को 19 मार्च के बाद के लिए स्थगित कर दिया।

पीठ ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं समेत सभी मामलों को 19 मार्च के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य के दो मंत्रियों ने किसानों के साथ हुई बैठकों में भाग लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के काम की सराहना की और इसकी अंतरिम रिपोर्ट को रिकार्ड में लिया।

पीठ ने रिपोर्ट को फिलहाल अपने पास रखने के साथ ही समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) नवाब सिंह, और अन्य सदस्यों के लिए पारिश्रमिक निर्धारित करने का भी फैसला किया। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने सितंबर 2024 में इस समिति का गठन किया था।

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