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उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए नया अधिनियम

UCC रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी गई है। यह विधेयक आगामी 19 अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू हो रहे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

इस विधेयक के लागू होने के बाद मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने की पारदर्शी प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। संस्थानों को मान्यता पाने के लिए सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत पंजीकरण जरूरी होगा। साथ ही, शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी भी की जाएगी।

बैठक में UCC (यूनिफॉर्म सिविल कोड) के तहत होने वाले रजिस्ट्रेशन, खासतौर से विवाह पंजीकरण की अवधि को बढ़ाने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। अब लोग जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

इसके साथ ही, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस बोर्ड के तहत राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित नए शैक्षणिक संस्थानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

कैबिनेट ने सेवा नियमावली से जुड़े प्रस्तावों और अन्य विधेयकों पर भी चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी है, जिन्हें आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखा जाएगा।

https://youtu.be/jGaRHT7bFcw?si=jF-lVkBVLIxTWqC0
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