आयोग से मांगा दस्तावेजी सबूत
नैनीताल, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी की ग्राम सभाओं में बाहरी लोगों के नाम जोड़ने पर दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की, आयोग ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव 2025 में वोटर लिस्ट को लेकर दर्ज की गई तीन अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। ये याचिकाएं नैनीताल जिले की बुधलाकोट ग्रामसभा, उधम सिंह नगर की कुछ ग्रामसभाओं और उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका से जुड़ी हैं, जिनमें बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने पर आपत्ति जताई गई थी।
कोर्ट की टिप्पणी:
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने तीनों याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि चूंकि पंचायत चुनाव हो चुके हैं, इसलिए अगर किसी प्रत्याशी या मतदाता को आपत्ति है तो वह अलग से चुनाव याचिका दायर कर सकता है।
आयोग की सफाई और कार्रवाई:
राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में बताया कि उन्हें याचिकाकर्ताओं की शिकायतें मिली थीं और उन्होंने वोटर लिस्ट की जांच कर ली है। जिन नामों में गड़बड़ी पाई गई, उन्हें सूची से हटा दिया गया। साथ ही जिन वीडीओ (Village Development Officer) ने बिना सत्यापन नाम जोड़े, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बड़कोट, उत्तरकाशी में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
जनहित याचिका का आधार:
बुधलाकोट निवासी आकाश बोरा ने कोर्ट में कहा कि उनके गांव की वोटर लिस्ट में 82 ऐसे नाम हैं जो क्षेत्र से बाहर के हैं, जिनमें उड़ीसा और अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। उन्होंने एसडीएम से शिकायत की थी, जिस पर जांच कमेटी बनी और 18 लोगों के नाम बाहरी साबित हुए। इसके बावजूद वे नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाए गए।
कोर्ट का आयोग से सवाल:
कोर्ट ने आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि जब वोटर लिस्ट बनाई गई, तो क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या स्थायी निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जांच की गई थी? यदि की गई थी तो उसका रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए।
पंचायत चुनाव के परिणाम:
उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के अधिकतर नतीजे घोषित हो चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य के 358 में से सभी सीटों पर, क्षेत्र पंचायत के 2,972 में से 2,972 सीटों पर और ग्राम प्रधान के 7,479 में से 7,479 पदों के परिणाम आ चुके हैं। केवल 20 सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं।
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