हाईकोर्ट से हेमंत ब्लोटी को राहत
नैनीताल हाईकोर्ट ने बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई गोलीकांड की घटना में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली हेमंत ब्लोटी की याचिका पर सुनवाई की।
न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए हेमंत ब्लोटी को अंतरिम राहत दी और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
क्या है मामला
बीती 14 अगस्त 2025 को नैनीताल जिले के बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग तक हो गई। इ
स गोलीबारी में महेंद्र सिंह बिष्ट नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। अचानक हुई घटना से वोट डालने आए क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए।
पुलिस कार्रवाई और आरोप
घटना के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं, गैंग लीडर अमृतपाल उर्फ़ पन्नू समेत 16 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
इस दौरान पुलिस की कार्यशैली और क्षेत्र की क़ानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। भवाली सीओ प्रमोद शाह और बेतालघाट थानाध्यक्ष अनीश अहमद पर विभागीय कार्रवाई की गई।
इसी मामले में हेमंत ब्लोटी पर भी एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, उनका कहना है कि घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है और पुलिस ने उन्हें बिना सबूत के फंसा दिया है। ब्लोटी ने कोर्ट से एफआईआर निरस्त करने की मांग की है।
कांग्रेस का विरोध
बेतालघाट गोलीकांड को कांग्रेस ने बड़े मुद्दे के रूप में उठाया। पार्टी ने गैरसैंण में चल रहे मानसून सत्र के दौरान सदन के भीतर हंगामा किया। इसके चलते कार्यवाही जल्द ही स्थगित करनी पड़ी।

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