सरकार को आपत्ति दाखिल करने के निर्देश
चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब अंतिम सुनवाई की तारीख तय हो गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस प्रकरण की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और सरकार को याचिकाओं पर आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिए।
इस दौरान कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिन पक्षकारों को अब तक निचली अदालत के दस्तावेज नहीं मिले हैं, उन्हें सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, ताकि अगली तारीख पर सुनवाई पूरी की जा सके।
सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज हाईकोर्ट में जमा कराए जा चुके हैं।
गौरतलब है कि हत्याकांड के आरोपियों ने निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है।
आरोपियों की नई दलील
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने दलील दी कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश नहीं किया गया, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी और उसके दो साथियों की लोकेशन घटना स्थल पर पाई गई, जो फॉरेंसिक जांच में भी स्पष्ट हुई है।
इसके अलावा मृतका की व्हाट्सएप चैट में कई अहम सबूत मिले हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कराए और डीवीआर से छेड़छाड़ भी की थी।
ज्ञात हो कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास यमकेश्वर क्षेत्र स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में नौकरी करती थी, जहां उसकी हत्या कर शव नहर में फेंक दिया गया था।
इस मामले ने राज्यभर में जन आक्रोश और विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया था। अब पूरे प्रदेश की निगाहें 17 नवंबर को होने वाली हाईकोर्ट की अंतिम सुनवाई पर टिकी हैं।
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