1 नवंबर 2025 से बैंकिंग सिस्टम में अहम बदलाव लागू होगा। अब खाता धारक अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ एक नहीं बल्कि चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं।
ग्राहक यह भी तय कर सकेंगे कि प्रत्येक नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा और किसे प्राथमिकता दी जाएगी।
अगर पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है तो स्वचालित रूप से दूसरा हकदार बन जाएगा, और इसी तरह तीसरा और चौथा नॉमिनी भी अपनी दावेदारी कर सकेंगे।
नॉमिनी हिस्सेदारी और प्राथमिकता
नई व्यवस्था के तहत खाता धारक अपनी जमा राशि को समान रूप से बांट सकते हैं या अपनी मर्जी के अनुसार हिस्सेदारी तय कर सकते हैं, बशर्ते कुल योग 100 प्रतिशत हो।
इससे परिवार में विवाद और कानूनी झंझटों की संभावना काफी कम हो जाएगी। पहले केवल एक नॉमिनी होने के कारण खातों के ट्रांसफर में कई बार विवाद खड़ा हो जाता था।
नॉमिनी जोड़ने या बदलने के लिए खाता धारक अपने बैंक शाखा में DA-1 फॉर्म भर सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध होगी। नए खाते खोलते समय नॉमिनी विवरण देना अनिवार्य रहेगा।
सेफ कस्टडी और लॉकर के मामले में भी चार नॉमिनी बनाए जा सकेंगे, लेकिन हिस्सेदारी तय नहीं होगी। इसमें सक्सेसिव नॉमिनी सिस्टम लागू रहेगा, यानी पहला नॉमिनी न रहने पर दूसरा अपने आप हकदार बन जाएगा।
यदि बैंक में जमा पैसा, शेयर या ब्याज सात साल तक कोई क्लेम नहीं करता, तो वह राशि Investor Education and Protection Fund (IEPF) में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
















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