कोर्ट से मिली जमानत
सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली ज्योति अधिकारी को मंगलवार को बड़ी न्यायिक राहत मिली है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी।
यह मामला बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड सहित हल्द्वानी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखी मजबूती से पक्ष
ज्योति अधिकारी की ओर से न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र बिष्ट और गौरव कपूर ने पैरवी की।
बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि अभियुक्त का किसी की भावनाओं को आहत करने या उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
अधिवक्ताओं ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ज्योति अधिकारी द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाएगा,
जिससे कानून, न्यायिक प्रक्रिया या सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो।
शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था मुकदमा
गौरतलब है कि ज्योति अधिकारी के विरुद्ध जूही चुफाल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
आरोप है कि उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं और स्थानीय लोक देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे,
साथ ही एक आयोजन के दौरान दरांती घुमाने का भी आरोप लगाया गया।
पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए
8 जनवरी को ज्योति अधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
क्षेत्र में बनी हुई है चर्चा
जमानत मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चर्चा में आ गया है।
फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी और मामले की सुनवाई आगामी तिथियों में की जाएगी।

















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