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खान सर को बड़ी राहत: पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

30 जून को होगी अगली सुनवाई

पटना: चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में शिक्षक Faizal Khan उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

पटना जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए

फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

हालांकि अदालत ने अभी अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की है और मामले की अगली सुनवाई 30 जून 2026 को तय की है।

कोर्ट ने मांगी केस डायरी और आपराधिक इतिहास

सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अब जारी आदेश में कोर्ट ने पुलिस को मामले की केस डायरी और खान सर का आपराधिक इतिहास पेश करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत के आदेश के अनुसार अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगी।

इससे उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

क्या है कोचिंग फायरिंग मामला?

मामला 2 जून 2026 की रात का है, जब पटना स्थित Khan Global Studies कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों ने कथित रूप से हमला कर दिया था।

इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

घटना के दौरान खान सर की सुरक्षा में तैनात दो गार्डों द्वारा कथित हवाई फायरिंग किए जाने का वीडियो भी सामने आया था।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जांच के दौरान जुड़ा खान सर का नाम

पुलिस जांच के दौरान खान सर का नाम भी इस मामले में शामिल किया गया।

इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद से खान सर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे और गिरफ्तारी की आशंका के बीच कानूनी राहत की कोशिश कर रहे थे।

गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला

पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और आर्म्स एक्ट सहित कई गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया है।

पुलिस का कहना है कि फायरिंग की घटना में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

30 जून की सुनवाई पर टिकी निगाहें

अदालत के ताजा आदेश के बाद खान सर को फिलहाल राहत मिल गई है।

अब सभी की नजर 30 जून 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर है। इसी दिन कोर्ट पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी,

जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका पर आगे फैसला ले सकता है।

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