टिकट पर SGST की होगी प्रतिपूर्ति
उत्तराखंड सरकार ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
प्रदेश में फिल्म के प्रदर्शन पर टिकट बिक्री से मिलने वाले SGST की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
इस संबंध में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राज्य कर विभाग को आदेश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक प्रदेश के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म दिखाने पर टिकट बिक्री पर CGST और SGST लागू होता है।
अब राज्य सरकार फिल्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से SGST की राशि की प्रतिपूर्ति करेगी।
इस फैसले के बाद फिल्म के प्रदर्शन से जुड़े कर भार में राज्य हिस्से की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी।
सीएम धामी ने परिवार के साथ देखी थी फिल्म
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के हाथीबड़कला स्थित सेंट्रियो मॉल में ‘हनुमान अंश’ फिल्म देखी थी।
उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे।
फिल्म देखने के दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी।
अब सरकार की ओर से SGST प्रतिपूर्ति को लेकर आदेश जारी किया गया है।
नीब करौरी बाबा के जीवन पर आधारित है फिल्म
‘हनुमान अंश’ प्रसिद्ध संत नीब करौरी बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित फिल्म है।
फिल्म में उनकी भक्ति, मानव सेवा, प्रेम और करुणा से जुड़े पहलुओं को केंद्र में रखा गया है।
उत्तराखंड में कैंची धाम नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा प्रमुख धार्मिक स्थल है।
सरकार की ओर से फिल्म को प्रोत्साहन देने के फैसले को इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के संदर्भ में देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने फिल्म के संदर्भ में कहा था कि संत परंपरा समाज को सत्य, सेवा, करुणा और आध्यात्मिकता का संदेश देती रही है।
उन्होंने नीब करौरी बाबा के जीवन और मानव सेवा के संदेश को आज भी प्रासंगिक बताया था।















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