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अंकिता हत्याकांड के तीन आरोपियों पर गैंगस्टर ऐक्ट में भी चलेगा ट्रायल

गैंगस्टर स्पेशल कोर्ट देहरादून ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित गुप्ता पर आरोप तय कर दिए हैं। आरोप है कि इन्होंने मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया, जो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां करता था।

2009 ये 2022 तक किए कई अपराध

स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट में पुलिस की चार्जशीट पर बहस हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों का गैंग चार्ज कोर्ट में दाखिल किया था। इनमें पुलकित पर वर्ष 2009 में एक भूमि पर कब्जे करने, 2016 में जमीन को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा कर बेचने और फिर 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या का मुकदमा शामिल है। जबकि, सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता पर अंकिता भंडारी की हत्या का मुकदमा दर्ज है। न्यायालय ने पाया कि यह अपराध इन्होंने सोची समझी साजिश और समाज में भय व्याप्त करने के लिए किए हैं। ऐसे में इन पर गैंगस्टर एक्ट के आरोप तय किए गए।

आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने इन सभी आरोपों को सही पाया और आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए ट्रायल चलाने का का आदेश दिया है।

https://youtu.be/0ab7E1Heh_s?si=Dz15Mpky0YWtj9sL
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