बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को विशेष सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार पांच सो रूपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड जमा न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
घटना चमोली जिले की अगस्त 2022 की है। पीड़िता की मां मायके गई हुई थी। जबकि मां बच्चों को पिता के साथ छोड़ गई थी। पीड़िता की मां के वापस आने पर पीड़िता जब खामोश रहने लगी तो मां ने जब इस बारे में पूछा तो उसके द्वारा पिता द्वारा दुष्कर्म करने की बात कही।
फिर पीड़िता की मां ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। मामला अदालत में जब पहुंचा तो घटना को लेकर आठ गवाह पेश किए गए। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तथ्यों को सही पाते हुए अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।