चमोली जिले में माहौल बेहद ही तनावग्रस्त हो गया है। अचानक गौचर में धारा 163 लागू कर दी गई है। दरअसल दो युवकों में बहस के बाद दोनों में मारपीट होने लगी। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को और अन्य स्थानीय लोगों को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा। दोनों पक्षों को समझाने के सम्बन्ध में वार्ता अभी जारी है।
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चमोली जिले के गौचर में दो युवकों में बहस के बाद मारपीट हो गई। दोनों युवक अलग-अलग समुदाय के हैं। हंगामा इतना बढ़ गया कि मामले में कई और लोग कूद पड़े, जिसके बाद मामला शांत करने के लिए पुलिस को पहुंचना पड़ा।
खबर फ़ैलते ही बाजार में लोग उग्र हो गए। कुछ लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई। देखते ही देखते बाजार में दुकानें बंद होने लगी और धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। व्यापारी जुलूस निकालने के लग गए। कर्णप्रयाग, थराली के बाद गौचर में भी विवाद ने तूल पकड़ लिया। जिसके चलते क्षेत्र में BNS धारा 163 लगा दी गई। दोनों पक्षों को समझाने के सम्बन्ध में वार्ता अभी जारी है।
BNS धारा 163– पहले इसे भारतीय दंड संहिता (Criminal Procedure Code) 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत देश या किसी भी राज्य में आपातकालीन स्थिति व किसी बड़ी परेशानी पर नियंत्रण किया जा सकता है। धारा 163 लागू होने पर सार्वजनिक स्थान पर इकठ्ठा होने पर रोक लग जाती है। ऐसे स्थिति में विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसे में प्रदर्शन करता है तो प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।