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गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: मालिक दिल्ली से गोवा रवाना

48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर

थाईलैंड से डिपोर्ट होने के बाद गिरफ्तारी, अरपोरा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत का मामला

गोवा के अरपोरा स्थित चर्चित नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में हुए भीषण अग्निकांड के

मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है।

क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को गोवा पुलिस बुधवार को

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा लेकर पहुंची।

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर

गोवा पुलिस को सौंपने की अनुमति दी।

थाईलैंड से डिपोर्ट, एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी

गोवा पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपी भाइयों को थाईलैंड से डिपोर्ट होने के बाद

दिल्ली एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस के अनुसार, 6 दिसंबर को अरपोरा नाइट क्लब में लगी भीषण आग में

25 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें स्टाफ और बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल थे।

इस मामले में क्लब मालिकों के खिलाफ लापरवाही और अनिवार्य सुरक्षा नियमों के

उल्लंघन को लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है।

बिना फायर सेफ्टी आतिशबाजी आयोजन का आरोप

पटियाला हाउस कोर्ट में दलीलें रखते हुए गोवा पुलिस ने कहा कि नाइट क्लब में बिना उचित

फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरणों के

आतिशबाजी का इवेंट आयोजित किया गया था, जिसके कारण जानलेवा आग भड़क उठी।

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जांच के लिए आरोपियों की गोवा में कस्टडी बेहद जरूरी है।

क्लब संचालन पर था पूरा नियंत्रण

पुलिस के अनुसार, आरोपी नॉर्थ गोवा के अरपोरा क्षेत्र में स्थित नाइट क्लब के

मुख्य मालिक और पार्टनर हैं और क्लब के संचालन पर उनका पूरा नियंत्रण था।

इसमें सुरक्षा इंतजाम, परमिशन, लाइसेंस और आयोजन से जुड़े सभी निर्णय शामिल थे।

पुलिस ने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त सावधानी और अग्निशमन व्यवस्था के

इवेंट आयोजित किया गया, जिससे यह भयावह हादसा हुआ।

जांच अहम मोड़ पर, दस्तावेजों की बरामदगी बाकी

गोवा पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि जांच एक निर्णायक चरण में है और अभी

  • लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज
  • इवेंट की अनुमति
  • आंतरिक कम्युनिकेशन रिकॉर्ड
    जैसी अहम फाइलों की बरामदगी शेष है। पुलिस ने यह भी संकेत दिया कि घटना के पीछे किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट के निर्देश और मेडिकल केयर पर जोर

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला ने एफआईआर, गिरफ्तारी आदेश और

केस डायरी का अवलोकन करने के बाद ट्रांजिट रिमांड मंजूर की।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि

  • ट्रांजिट के दौरान आरोपियों को सुरक्षित हिरासत में रखा जाए
  • गोवा पहुंचते ही संबंधित अदालत में पेश किया जाए
  • आरोपियों की मेडिकल स्थिति का पूरा ध्यान रखा जाए और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं

गोवा ले जाने की प्रक्रिया शुरू

आदेश के बाद गोवा सरकार की ओर से पेश वकील सुरजेंदू शंकर दास ने बताया कि ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है और दोनों आरोपियों को गोवा ले जाया जा रहा है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

https://regionalreporter.in/the-kedarnath-highway-nh-107-will-remain-closed-until-january-15th/
https://youtu.be/4YpBHDqdgKM?si=Ubpb5BhD7c5pna5C
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