नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को गोपेश्वर पुलिस ने किया गिरफ्तार

बीते रोज 07 अप्रैल को वादी ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेडखानी, गलत तरीके से छूने व गंदी गंदी बाते करने के संबंध में उसके विद्यालय के शिक्षक देवेन्द्र चन्द्रवाल के विरुद्ध एक लिखित तहरीर दी।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना गोपेश्वर में अभियुक्त देवेन्द्र चन्द्रवाल उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 11/25 धारा 75 बीएनएस व 9/10 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0शिखा तेग्रवाल द्वारा की जा रही है।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार के आदेशानुसार थानाध्यक्ष गोपेश्वर विनोद चौरसिया के नेतृत्व में अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई।

पुलिस टीम द्वारा पतारसी – सुरागरसी करते हुए उपरोक्त मुकदमे में नामजद अभियुक्त देवेन्द्र चन्द्रवाल को 07 अप्रैल को गोपेश्वर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को 08 अप्रैल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

https://regionalreporter.in/wakf-amendment-act-2025-effective-from-09-april/
https://youtu.be/jGaRHT7bFcw?si=n4QGe0RsJ3RoMyRZ
अरुण मिश्रा
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