अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस मामले में लगा जुर्माना
कॉरपोरेट कर्ज से जुड़ा है यह मामला, नियमों का नहीं किया गया पालन
हाल ही में अनिल अंबानी शेयर मार्केट से किए गए हैं बैन
स्टेट ब्यूरो
अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस के कॉरपोरेट लोन से जुड़े एक मामले में सेबी ने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े कॉरपोरेट लोन के मामले में ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही Reliance Home Finance के चीफ रिस्क ऑफिसर पर भी फाइन लगाया है।
20 करोड़ के कॉरपोरेट Loan से जुड़ा मामला
SEBI ने सोमवार, 23 सितम्बर को अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस मामले में 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। SEBI सेबी ने कहा कि, रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड में काम करने वाले अनमोल अंबानी ने कंपनी के बोर्ड से सामान्य प्रयोजन के कॉर्पोरेट कर्ज को मंजूरी देते समय उचित जांच-परख की प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
SEBI के मुताबिक, जांच में सामने आया कि 14 फरवरी, 2019 को अनमोल अंबानी ने एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया था जबकि निदेशक मंडल ने 11 फरवरी, 2019 को अपनी बैठक में प्रबंधन को आगे कोई भी जीपीसीएल लोन जारी नहीं करने का निर्देश दिया था।
45 दिन में जमा करना होगा फाइन
मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने अनमोल अंबानी के साथ ही रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के चीफ रिस्क ऑफिसर कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, SEBI के आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि अनमोल अंबानी और कृष्णन गोपालकृष्णन दोनों को 45 दिनों के भीतर अपने-अपने जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
अनिल अंबानी पर लगा था बैन
विगत अगस्त माह में सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के फंड की हेराफेरी से जुड़े एक मामले में अनिल अंबानी और 24 अन्य को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही उन पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।