रीजनल रिपोर्टर

सरोकारों से साक्षात्कार

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 15 सितम्बर को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान शक्ति के ‘मनमाने’ प्रयोग को बढ़ावा देते हैं, इसलिए उन पर रोक लगाई जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तय करने का अधिकार देना शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक ट्रिब्यूनल का निर्णय न हो जाए, तब तक किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में संपत्ति अधिकार सृजित नहीं किए जा सकते।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें

  1. पांच साल तक मुस्लिम अनुयायी होने की शर्त पर रोक – अब किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य नहीं होगा।
  2. तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनेंगे – जांच से लेकर अंतिम निर्णय तक और उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन किसी तीसरे पक्ष के संपत्ति अधिकार नहीं बनाए जाएंगे।
  3. वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की सीमा तय – 11 सदस्यों वाले वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।
  4. कानून की वैधता पर अनुमान – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का अनुमान उसके पक्ष में होता है। केवल दुर्लभ मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जाती है।
  5. कलेक्टर अधिकार तय नहीं कर सकता – अदालत ने कहा कि नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तय करना ट्रिब्यूनल का काम है, कलेक्टर का नहीं।
  6. रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पहले भी लागू – वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले 1995 से 2013 तक लागू रही थी और अब इसे दोबारा लागू किया गया है।
  7. राजस्व अभिलेख और कलेक्टर की शक्ति पर सवाल – अदालत ने कहा कि कलेक्टर को संपत्ति के अधिकार तय करने की शक्ति देना शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है।
  8. कब्ज़ा नहीं छीना जाएगा – जब तक किसी संपत्ति का शीर्षक (title) तय नहीं हो जाता, तब तक वक्फ संपत्ति का कब्ज़ा नहीं छीना जाएगा।
  9. धारा 23 पर रोक – सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की धारा 23 को भी स्थगित किया, जिसमें कहा गया था कि पदेन (Ex-officio) अधिकारी मुस्लिम समुदाय से होना अनिवार्य है।
  10. कई धाराएं स्थगित – सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की धारा 3(r), धारा 2(सी), धारा 3(सी) और धारा 23 पर रोक लगाई।

https://regionalreporter.in/uttarakhand-long-term-literary-worker-award-ceremony-on-hindi-day/
https://youtu.be/sLJqKTQoUYs?si=xkismj0q4UJ6lEzE
Website |  + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: