उत्तराखण्ड हाईकोर्ट स्थानांतरित पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट स्थानांतरित मामले पर लगाई रोक
रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

सुप्रीमकोर्ट ने उत्तराखण्ड हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी आदेश के खिलाफ दायर एस एल पी पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हन और जस्टिस करोल की पीठ ने यह आदेश दिया।

उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के नैनीताल से बाहर प्रस्तावित स्थानांतरण के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस अदालत को नैनीताल से बाहर स्थानांतरित करने का विरोध कर रहे है।

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 मई को राज्य सरकार से हाईकोर्ट को स्थानांतरित किए जाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह चिन्हित करने को कहा था। बार एसोसिएशन में इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय को नैनीताल के बाहर स्थानांतरित किए जाने के विरुद्ध एक बैठक बुलाई।

बार को इस बात का भरोसा दिलाया गया था कि इस आदेश पर दस्तखत नहीं किए गए हैं लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से अदालत को कहीं और स्थानांतरित किए जाने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढने को कहा। उच्च न्यायालय ने एक पोर्टल भी बनाया है जिससे इस मुद्दे पर लोग ऑनलाइन अपनी राय दे सकें। इस राय से लोगों का मत स्पष्ट हो जाएगा कि उच्च न्यायालय को नैनीताल से बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए या नहीं।

न्यायालय ने बार को एक सप्ताह में अधिवक्ताओं का जनमत कराकर न्यायालय की शिफ्टिंग को लेकर अपना मत बताने को कहा। इससे पहले ही न्यायालय ने आदेश पारित कर अधिवक्ताओं और आम लोगों को भी न्यायालय शिफ्टिंग पर हाँ या ना में अपना मत रखने को कहा। उस दिन से ही बार की लगातार बैठकें जारी हुई।

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