रीजनल रिपोर्टर

सरोकारों से साक्षात्कार

THDC शेयर विवाद पर जनहित याचिका खारिज, 10 हजार का जुर्माना

उत्तराखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख

Uttarakhand High Court ने टीएचडीसी (Tehri Hydro Development Corporation) शेयर विवाद मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिकाकर्ताओं पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

खंडपीठ ने याचिका को बताया गैर-प्रासंगिक

मुख्य न्यायाधीश Manoj Kumar Gupta और न्यायमूर्ति Subhash Upadhyay की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए इसे निस्तारित किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं पर लगाया गया जुर्माना

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं Bhupendra Singh एवं अन्य पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

साथ ही निर्देश दिया गया कि यह राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा की जाए।

क्या था पूरा मामला

याचिका में भारत सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें THDC India Limited के शेयरों में बदलाव की प्रक्रिया अपनाई गई।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह प्रक्रिया Companies Act 2013 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है मामला

याचिका में यह भी कहा गया कि टीएचडीसी में 25% हिस्सेदारी को लेकर Supreme Court of India में पहले से मामला विचाराधीन है।

ऐसे में केंद्र सरकार का निर्णय उचित नहीं बताया गया।

उत्तराखंड vs उत्तर प्रदेश: हिस्सेदारी को लेकर विवाद

टीएचडीसी के 25% शेयर को लेकर Uttarakhand और Uttar Pradesh के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है।

  • उत्तराखंड का दावा है कि परियोजना उसके क्षेत्र में है, इसलिए उसे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए
  • वहीं उत्तर प्रदेश ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की है

यह पूरा विवाद कंपनी की लगभग 2000 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व क्षमता से जुड़ा है।

https://regionalreporter.in/a-new-government-college-will-open-in-toru-lausu-bariyar-tehri/
https://youtu.be/xjqXRe8aQJ8?si=FegafUs1A5D-SxcU
Website |  + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *