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वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया बदली

  • चुनाव आयोग ने शुरू किया ‘ई-साइन’ फीचर
  • अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर होगा वेरिफिकेशन

वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम डिलीट करने पर विवाद के बीच चुनाव आयोग (ECI) ने बड़ा कदम उठाया है। अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए आवेदन करने वालों को ‘ई-साइन’ प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इस नए फीचर के तहत आवेदक को अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से पहचान सत्यापित करनी होगी।

हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की आलंद सीट पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम लिस्ट से डिलीट कर दिए गए।

इस विवाद ने जोर पकड़ते ही चुनाव आयोग ने तकनीकी बदलाव करते हुए ‘ई-साइन’ फीचर शुरू किया। यह सुविधा ECINet पोर्टल और ऐप दोनों पर उपलब्ध कराई गई है।

पहले की प्रक्रिया में थी खामी

अब तक मतदाता सूची में नाम हटाने या बदलाव के लिए केवल EPIC नंबर और एक मोबाइल नंबर जोड़कर फॉर्म जमा किया जा सकता था। लेकिन इस प्रक्रिया में यह जांचना संभव नहीं था कि आवेदन वास्तव में संबंधित व्यक्ति ने ही किया है या किसी और ने।

23 सितंबर से लागू नए नियम के तहत फॉर्म 6 (नए मतदाताओं का पंजीकरण), फॉर्म 7 (नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने) और फॉर्म 8 (सुधार) के लिए आवेदन करने पर आवेदक को ई-साइन पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।

यह पोर्टल सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) द्वारा होस्ट किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है।

यहां आवेदक को आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP की पुष्टि के बाद ही आवेदन ECINet पोर्टल पर सबमिट हो सकेगा।

फॉर्म 7 में बदलाव नहीं

हालांकि फॉर्म 7 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें अभी भी उस व्यक्ति की पूरी जानकारी देनी होती है, जिसका नाम हटाने या आपत्ति करने की मांग की जा रही है।

गैर-भारतीय नागरिक होना, 18 वर्ष से कम उम्र, मृत्यु या स्थाई स्थानांतरण जैसे कारणों पर ही मतदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

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