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पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे के तीन हथियार लाइसेंस निरस्त

मारपीट व जान से मारने की धमकी मामले में कार्रवाई तेज

देहरादून एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर हरिद्वार डीएम ने सभी तीन लाइसेंस रद्द किए; पुलिस दो रिवॉल्वर और एक बंदूक जब्त करने की तैयारी में।

विस्तार

देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है।

हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह के तीनों शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए।

कार्रवाई देहरादून एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अब पुलिस उनके दो रिवॉल्वर और एक बंदूक जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है।

घटना कैसे शुरू हुई? (CASE DETAILS)

घटना देहरादून के राजपुर क्षेत्र की है, जहां दिव्य प्रताप सिंह पर पूर्व मुख्य सचिव के बेटे आर. यशोर्धन के साथ मारपीट करने और लाइसेंसी पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

आरोप है कि दिव्य प्रताप के साथ उनके गनर राजेश सिंह ने भी पिटाई में साथ दिया। मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस की जांच के बाद कार्रवाई तेज

देहरादून एसएसपी अजय सिंह की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई तेज हुई।

  • एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद डोबाल ने गनर राजेश सिंह को निलंबित किया।
  • एसएसपी देहरादून ने हथियार लाइसेंस रद्द कराने की संस्तुति भेजी।
  • रिपोर्ट के आधार पर डीएम हरिद्वार ने सभी तीन लाइसेंस निरस्त कर दिए

निरस्त किए गए हथियार:

  • 32 बोर के दो रिवॉल्वर
  • एक बंदूक

डीएम हरिद्वार का बयान

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया “जांच में शस्त्रों के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिले हैं। इसी आधार पर लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। संबंधित एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि आरोपी को कारण बताओ नोटिस की तामील कराई जाए और सभी असलहे कब्जे में लेकर सुरक्षित रखे जाएं।”

चैंपियन की कार पर 1.40 लाख का जुर्माना

मामले के बाद एक और मुद्दा सामने आया है। पूर्व विधायक चैंपियन की लैंड क्रूजर कार पर भारी चालान बकाया पाया गया है।

  • वाहन पर 28 बार ओवरस्पीडिंग के चालान
  • कुल जुर्माना: ₹1.40 लाख

कहाँ–कहाँ चालान हुए

  • गुरुग्राम – 3
  • उत्तराखंड – 4
  • दिल्ली – 9
  • गाजियाबाद – 12

चालान न चुकाने पर आरटीओ ने कई बार नोटिस भेजे, जिन्हें कथित रूप से अनदेखा किया गया।

आरटीओ का बयान

आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया “ओवरस्पीडिंग का चालान न भरने पर नोटिस जारी होता है। बार–बार उल्लंघन पर लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया जाता है और चालान दोगुना जुर्माना बन जाता है।”

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